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डोलोमाइट खदान विवाद: बुजुर्ग किसान ने दो व्यापारियों पर लगाया धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप..!!

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डोलोमाइट खदान विवाद: बुजुर्ग किसान ने दो व्यापारियों पर लगाया धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप..!!

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रायगढ़@टक्कर न्यूज :- 78 वर्षीय बुजुर्ग किसान रघुबीर सिंह सिसोदिया ने दो व्यापारियों – मुकेश बंसल और नानक बंसल (पुत्रगण सागरमल बंसल, निवासी रायगढ़) – पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना बाराद्वार में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। किसान का आरोप है कि इन व्यापारियों ने खनन करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उन्हें धोखा दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रघुबीर सिंह सिसोदिया की ग्राम छितापड़रिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 5/2 (15 एकड़) एवं 5/20 (10 एकड़) पर डोलोमाइट खनन के लिए वर्ष 2011 में गुरुश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों का अनुबंध हुआ था। इस करार के तहत हर वर्ष तय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना था।

शिकायत में रघुबीर सिंह ने बताया कि 3 नवंबर 2021 को नानक बंसल एवं मुकेश बंसल ने खनिज विभाग से बिना सूचना दिए खदान को फ्लाई ऐश से पाटने की अनुमति ले ली, जो करार की शर्तों के खिलाफ है। जब उन्होंने 17 जनवरी 2024 को खदान पर पहुंचकर इस पर आपत्ति जताई, तो दोनों आरोपियों ने उन्हें कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “जो किया है, सही किया है, तुम बीच में मत आओ, वरना जान से मार देंगे।”

प्रार्थी का यह भी आरोप है कि इन व्यापारियों ने जबरन उनकी निजी कृषि भूमि पर भारी वाहनों से परिवहन शुरू कर दिया है और स्टाफ रूम व तौल घर बनाकर कब्जा कर लिया है, जिससे उनकी खेती बाधित हो रही है और उन्हें हर साल लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है।

रघुबीर सिंह ने बताया कि उनकी उम्र 78 वर्ष है और वे हृदय रोगी हैं, ऐसे में वे इस मानसिक प्रताड़ना से बेहद आहत और डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नानक बंसल एवं मुकेश बंसल की होगी।

पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिक तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (साझा आपराधिक कृत्य) के तहत संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

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