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आगामी 24 अप्रैल 2024 को सम्पूर्ण अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित

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आगामी 24 अप्रैल 2024 को अम्बिकापुर नगर निगम के क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री प्रवास के दौरान विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री प्रवास को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा गया, तो लोक शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

अतएव पर्याप्त साक्षों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरांत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री के यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से दिनांक 24 अप्रैल 2024 को अम्बिकापुर नगर निगम के क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है, और यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे सहित किसी भी प्रकार के विमान उपकरणों की उड़ान पर रोक लगाई जाती है।

अम्बिकापुर नगर क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 24 अप्रैल 2024 को ड्रोन, गुब्बारे सहित किसी भी रूप में हवाई फोटोग्राफी/विडियोग्राफी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं कानून के तहत कानूनी कार्यवाही द्वारा दण्डनीय होगा। यह आदेश 24 अप्रैल 2024 को सम्पूर्ण अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा।

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