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मनरेगा में दोषी कर्मचारी रोशन शरफ को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे देने से किया इंकार, जानिए क्या हैं पूरा मामला

जीपीएम/गौरेला : मनरेगा में दोषी साबित हो चुके कार्यक्रम अधिकारी रोशन शरफ द्वारा सेमरा ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया था जिसकी शिकायत उपसरपंच सेमरा एवं ग्राम वासियों द्वारा मनरेगा आयुक्त को किया गया था जिसपर मनरेगा आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकपाल को जांच हेतु दस्तावाज सौंपा था जिसपर लोकपाल द्वारा विधिवत जांच करते हुए सरपंच गजमति भानु, सचिव राम सिंह, कार्यक्रम अधिकारी रोशन शरफ को दोषी ठहराया था साथ ही वसूली हेतु अनुशंसा भी करी गई थी

सूत्रो के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी रोशन शरफ द्वारा लोकपाल के आदेश एवं वसुली आदेश को गलत बोलते हुए माननीय उच्च न्यायालय में स्टे हेतु आवेदन दिया गया था जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे देने से साफ इंकार किया

देखना दिलचस्प होगा की जिला प्रशासन द्वारा दोषी कर्मचारियों की वसुली कब तक करती है

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