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बिना जनसुनवाई मरवाही को नगर पंचायत घोषित करना असंवैधानिक -रितु पंदराम

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भाजपा -कांग्रेस को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों को समझने की जरूरत।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश महासचिव सुश्री रितु पन्दराम ने मरवाही को नगर पंचायत घोषित करने की कार्यवाही को विधि विरुद्ध एवं असंवैधानिक बताया है ।
सुश्री रितु पन्दराम ने कहा कि भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पेशा एक्ट के अलावा पांचवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को अपने ग्राम पंचायतों में स्थानीय प्रशासन, नियंत्रण और जल जंगल जमीनों का संरक्षण एवं उपभोग पर स्वायत्ता प्राप्त होती है ।
अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत घोषित करने से पूर्व शासन  प्रशासन को जन सुनवाई कराते हुए आमजन मानस से सहमति लिया जाना चाहिए था ।
आपत्ति और अनापत्ति के अनुपात पर यह तय होना चाहिए कि आमजन मानस की राय क्या है।
सुश्री रितु पन्दराम ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की खामोशी क्षेत्र से आदिवासियों का पलायन तय कर रहा है ।
अनुसूचित क्षेत्रों में जहां भी नगरपंचायत,नगर पालिका बनाया गया है वहां पर अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं , जबकि नगर पंचायत या नगर पालिका गठन से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों में आदिवासी वर्ग से सरपंच चुने जाते रहे हैं।
ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनने के बाद निर्माण कार्यों एवं योजना बनाने के मामलों में भी बाहरी ठेकेदारों के हस्तक्षेप बढ़ने से आदिवासियों के परंपरागत प्रथा, आस्था-स्थलों,तथा उनके संस्कृति कमजोर हुए हैं, आदिवासियों के जमीनों पर जबरन कब्जा आदि की समस्या बढ़ी हैं और विकास के नाम आदिवासियों के पैतृक सम्पत्ति का जबरन अधिग्रहण और आदिवासी वर्ग का पलायन बढ़ते देखा गया है ।
सुश्री रितु पन्दराम ने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि गौरेला पेन्ड्रा मरवाही नए जिले के रूप में विकास का राह ताक रहा है ऐसे में जिले के शासकीय जमीनों और आदिवासियों के जमीनों पर बाहरी पूंजीपतियों और भू -माफियाओं का गिद्ध -दृष्टि बना हुआ है । ऐसे में मरवाही के मूलनिवासी वर्ग विकास के नाम पर ठगा जा रहा है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मरवाही को नगर पंचायत घोषित करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का तैयारी कर रहा है।

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