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नगर पंचायत में गुमास्ता एक्ट की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन और नगर पंचायत की मेहरबानी से शनिवार को खुल रहीं दुकानें, कलेक्टर बोले सीएमओ को बोलता हूं दुकानें बंद कराने को

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राजपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद होती थीं। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर पंचायत की दुकानें खुलने लगी। नगर पंचायत की मेहरबानी से शनिवार को नियम विरुद्ध आधी से अधिक दुकानें खुल रही है।

नगरवासियों ने बताया कि यहां की प्रशासन पूरी सुस्त है कार्रवाई के नाम पर डरती है। नगर में गुमास्ता एक्ट की धज्जियां उड़ रही है श्रम विभाग की उदासीनता के चलते शहर में गुमास्ता एक्ट मजाक बनकर रह गया है। कार्रवाई नहीं होने से यहां की 30 प्रतिशित दुकानें बिना पंजीयन के ही चलाई जा रही है। यही कारण है कि व्यापारी इस एक्ट की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।

नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा है प्रशासन और अधिकारियों की उदासीनता के चलते दुकानों में श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। नगर पंचायत में छोटी-बडी मिलाकर करीब 3 सौ दुकानें संचालित है। जिसमें से करीब दो सौ दुकानदारों ने लाइसेंस लिया है। अधिकारियों की मानें तो गुमास्ता एक्ट के तहत नगर में शनिवार को दुकानें बंद रखना अनिवार्य है।

इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान हैं। लेकिन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। आदर्श आचार संहिता से पहले नगर पंचायत के कर्मचारी शुक्रवार को ही लाउडस्पीकर से अलाउंस कराते थे कि शनिवार को दुकानें बंद रहेंगी। अब लाउडस्पीकर से अनाउंस कराना भी बंद कर दिए।

दुकानें खुलवाने के लिए परिषद की बैठक भी नही की

स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि गुमास्ता एक्ट कानून के तहत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा। नगर पंचायत की दुकानें बंद कराने के लिए परिषद की बैठक आयोजित कर नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ व पार्षदगणों की उपस्थिति में पारित की जाती है इसके बाद ही नगर की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी इसका निर्णय लिया जाता है।

व्यापारी अपने दुकानों में नाबालिग से भी काम ले रहे हैं

व्यापारी अपने दुकानों में नाबालिगों से भी काम ले रहे हैं एक जानकारी के अनुसार नए नियमानुसार गुमास्ता एक्ट के तहत नया लाइसेंस बनवाते समय व्यापारियों से बाल श्रमिकों से काम न कराने समेत कानून का पालन करने के लिए शपथ पत्र भी भरवाया जाता है। व्यापारी अपने दुकानों में नाबालिगों से भी काम ले रहे हैं। इसके बाद भी श्रम विभाग द्वार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

क्या कहते हैं अधिकारी

कलेक्टर आर.एक्का ने कहा कि बलरामपुर जिले के सभी नगर पंचायत के सीएमओ को बोलता हूं गुमास्ता एक्ट के तहत शनिवार को दुकानें बंद कराने को।

श्रम विभाग के जिला अधिकारी भूपेंद्र नायक ने कहा नगर पंचायत के सीएमओ को बोलता हूं शुक्रवार को लाउडस्पीकर से अनाउंस कराने को शनिवार को दुकानें बंद रहेगी। अगर दुकानें खुली पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम राजीव जेम्स कुजुर ने कहा कि शनिवार को दुकानें बंद कराने के लिए नगर पंचायत के सीएमओ को बोलता हूं।

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