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दहेज़ की मांग करते हुए टोनही कहकर मारपीट कर प्रताड़ित  किये जाने क़े मामले मे की गई सख्त कार्यवाही

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पुलिस चौकी रघुनाथपुर द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही कर 04 आरोपियों कों किया गया गिरफ्तार

आरोपियों द्वारा 01 लाख रुपये दहेज़ की मांग कर प्रार्थिया कों टोनही कहकर मारपीट करते हुए किया जा रहा था प्रताड़ित

आरोपियों क़े कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा किया गया जप्त

सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास क़े तहत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 06/05/24 कों पुलिस चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2012 मे प्रार्थिया कों कोट निवासी उमाशंकर यादव से सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था जिससे प्रार्थिया क़े 02 बच्चे भी हैं,

शादी क़े 01 साल क़े बाद से ही प्रार्थिया क़े ससुराल वाले प्रार्थिया कों कम दहेज़ लेकर आने की बात बोलकर परेशान कर मारपीट करते आ रहे हैं, कि घटना दिनांक 01/05/24 कों प्रार्थिया देर शाम घर मे खाना बना रही थी इसी दौरान घरेलु बात कों लेकर विवाद करते हुए पति उमाशंकर यादव प्रार्थिया कों गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे,

और पिड़िता क़े ससुर भोला यादव डंडा से प्रार्थिया क़े साथ मारपीट किया गया हैं, इसके साथ ही सास राधा यादव एवं ननद सोनू यादव प्रार्थिया कों जादू टोना करने और टोनही कहकर प्रताड़ित करते हुए मारपीट किया गया हैं, जिससे पिड़िता कों चोट भी आया हैं,

और सभी आरोपी मिलकर प्रार्थिया कों घर से निकाल दिए हैं, मामले मे प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 120/24 धारा 294, 506, 323, 34, 498 (ए) भा.द.वि., टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4,5 का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा पिड़िता क़े परिजनों क़े बयान दर्ज किये गए एवं मामले क़े आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे, पुलिस टीम क़े सतत प्रयास से मामले क़े आरोपियों कों पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपियों द्वारा पूछताछ मे अपना नाम उमाशंकर यादव उम्र 32 वर्ष (पिड़िता का पति),

भोला प्रसाद यादव उम्र 52 वर्ष (पिड़िता का ससुर), राधा यादव उम्र 50 वर्ष (पिड़िता की सास), सोनू यादव उम्र 31 वर्ष (पिड़िता की ननद) सभी साकिन कोट डांडपारा पुलिस चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताये, आरोपियों से घटना क़े सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों क़े विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी रघुनाथपुर राजेंद्र सिंह, महिला प्रधान आरक्षक ब्रिजीट सुषमा, प्रधान आरक्षक संजय कुमार नागेश,आरक्षक अरविन्द तिवारी, राकेश एक्का शामिल रहे।

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