जमीन विवाद के चलते हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने सुनाया फैसला
पेंड्रा आपसी जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी तथा दूर के रिश्तेदार की हत्या करने वाली आरोपी को एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना के सोनबचारवार के डबरीपारा का है जहां 14 दिसंबर 2020 को अभियुक्त भगवान दास भगत और मृतक कमेंलाल के बीच में विवाद हो रहा था जिस पर भगवान दास ने कमेलाल को लात घूसों और मुक्कों से जमकर पिटाई करता रहा जिस पर कमेंलाल के चिल्लाने पर उसकी बहू अमेशिया बाई वहां पहुंची और पड़ोसियों की मदद से बीच बचाव किया तब आरोपी भगवान दास वही था और बाद में वहां से चला गया । उधर उपचार के दौरान कमेंलाल ने रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ने श्रीमती किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी भगवान दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में एक माह के श्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।