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तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, एक का किया गया निरस्त

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लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शस्त्रधारियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत अपने आग्नेय शस्त्र सीमित समय के लिए नजदीकी थाने में जमा करने होते हैं।

इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर द्वारा निरंतर शस्त्र निलंबन अथवा निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।  इसी कड़ी में शस्त्र रखने और जमा करने के नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित और एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सोनपुरकला निवासी श्री राजेश कुमार वर्मा, देवीगंज रोड निवासी श्री मयंक सिंह और सीतापुर निवासी श्री रामजी प्रसाद के द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर निर्धारित समय में शस्त्र नजदीकी थाने में जमा नहीं कराया गया है जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके शस्त्र लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई। शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त तीनों का लाइसेंस आगामी आदेश पर्यंत निलंबित किया गया है।

आवेदक श्री धर्मवीर सिंह उर्फ छोटन सिंह, जिनका स्थायी निवास पीरसोत, बलरामपुर जिला है और वर्तमान निवास प्रतापपुर रोड अंबिकापुर है, इनके आवेदन पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा विभिन्न मामलों में अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज होने के कारण निरस्तीकरण की अनुशंसा की गई है।

आवेदक ओर से प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस कारण आवेदक धर्मवीर सिंह की शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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