शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी कों 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार
थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
महिला सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही
सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 27/04/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया का जानपहचान वर्ष 2020 मे पुहपुटरा लखनपुर निवासी शिवभरोष राजवाड़े से हुआ था, जानपहचान के बाद दोनों मोबाइल मे बातचीत करने लगे और दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया और इसी बीच आरोपी शिवभरोष राजवाड़े प्रार्थिया के रूम मे भी आना जाना करने लगा था,
कि घटना दिनांक 07/03/20 कों आरोपी शिव भरोष राजवाड़े प्रार्थिया कों पसंद करने की बात बोलते हुए शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया और घटना दिनांक के पश्चात 10/04/24 तक लगातार जबरन दुष्कर्म करता रहा हैं, और अब आरोपी शिव भरोष राजवाड़े प्रार्थिया से शादी करने से इंकार कर रहा हैं, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 235/24 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(1)(ब- ||)का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम शिव भरोष राजवाड़े उम्र 26 वर्ष साकिन पुहपुटरा बकरीपारा थाना लखनपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उप निरीक्षक रश्मि सिंह,महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक बृजेश राय, रविन्द्र साहू शामिल रहे।
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