Surat का निर्विरोध निर्वाचन संवैधानिक या असंवैधानिक

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Surat से लोकसभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट को निर्विरोध घोषित किया गया है

निर्विरोध कैसे निर्वाचित हुआ इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता ।
पर विषय विचारणीय है की इलेक्शन में निर्विरोध निर्वाचन तभी होता है जब इसके सामने कोई अन्य प्रत्याशी न हों।

पर संसदीय इलेक्शन में हर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी NOTA भी होता है जिसे प्रत्याशी होने का संवैधानिक अधिकार है ।

फिर जब सूरत में NOTA प्रत्याशी था तो कैंडिडेट का निर्वाचन संवैधानिक कैसे है

यह निर्णय सूरत के वोटर के मौलिक अधिकार का हनन , तथा डेमोक्रेसी  पर कुठारघाट है ।

यदि सूरत के वोटर घोषित निर्विरोध प्रत्याशी को पसंद न करता हो तो उसे वह कैसे व्यक्त करे इस विषय पर देश में , सुप्रीम कोर्ट में चर्चा अवश्य होनी चाहिए

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