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कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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05 मई सायं 5ः00 बजे से मतदान तिथि 07 मई तक तथा मतगणना तिथि 04 जून को मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर(आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु  छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 07 मई को होने वाले मतदान के अवसर पर 05 मई को सायं 5 बजे से  07 मई को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

इस अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, 62वी बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार को बंद रखी जाएंगी।

इसी प्रकार उन्होंने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर मतगणना तिथि 04 जून के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेशानुसार जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें जिसमें  देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर,

विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, विदेशी मदिरा दुकान सुभाष नगर एवं विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा, 62 वीं बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखने कहा गया है। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है, शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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