न्यायालय अभिरक्षा से फरार आरोपी 48 घण्टे के भीतर कोरिया पुलिस की गिरफ्त में

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एक वर्ष के सश्रम कारावस के निर्णय से भयभीत होकर हो गया था फरार

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बैकुंठपुर के प्रकरण क्रमांक 397/2022 धारा 354 भा.द.वि. के प्रकरण में दिनांक 03.04.2024 को आरोपी सोमार साय चेरवा पिता धोन्धा उम्र 61 वर्ष निवासी सोनहत को माननीय न्यायालय द्वारा एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा से भयभीत होकर आरोपी न्यायालय परिसर में उपस्थित लोगों की आंखों के सामने से ओझल होकर फरार हो गया था।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में कर्तव्यस्थ लिपिक की रिपोर्ट पर दिनांक 04.04.2024 को थाना चरचा में अप. क्र. 100/2024 धारा 224 भा.द.वि. कायम किया गया एवं आरोपी की पतासाजी शुरू की गई।

रिपोर्ट के अगले दिवस दिनांक 05.04.2024 को मुखबीर सूचना मिली की आरोपी न्यायालय के आस – पास देखा गया है। जिस पर कोरिया पुलिस द्वारा पूछताछ एवं खोजबीन शुरू की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में नि. अनिल किंडो, प्र. आर. शम्भू पोर्ते, आर.विजय सिंह तथा सै. सतीश सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।

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