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पशुक्रुरता अधिनियम के तहत् तीन आरोपी गिरफ्तार

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आरोपियों द्वारा क्रुरतापूर्वक बुरी तरीके से कुल 21 बेजुबान मवेशियों को मारपीटकर हाकते हुए ले जाने को दिया गया अंजाम

चौकी कुन्नी पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही

सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार व तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में चौकी कुन्नी पुलिस द्वारा पशुक्रुरता अधिनियम के तहत् तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 02/04/2024 को प्रार्थी रामाधार यादव पिता नान्हीं यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी तिरकेला, चौकी कुन्नी के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, कि दिनांक 02/04/2024 के सुबह साढे़ आठ बजे लगभग तिरकेला पुलिया के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा मवेशियों को क्रुरतापूर्वक और बुरी तरीके से मारपीटकर हाकते हुए ले जा रहे थे।

मौके पर प्रार्थी द्वारा वहां पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा राजेश मिर्रे, शिवलाल मिर्रे और पेशराम नगेशिया नाम बताया गया। जिस पर से पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।

मामला पंजीबद्व उपरांत आरोपीगण राजेश मिर्रे, उम्र 24 वर्ष, शिवलाल कुर्रे, उम्र 50 वर्ष, पेशराम उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कापू, थाना कापू जिला रायगढ़ को निवास से तलब किया गया, जिनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

मामले के आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी कुन्नी से प्रधान आरक्षक सुरजीत कोरी, सोनसाय भगत, आरक्षक विकास केरकेट्टा, महेन्द्र राजवाड़े इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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