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लोकसभा निर्वाचन के तहत प्रथम चरण के प्रशिक्षण शुरू, एमसीएमसी, सी विजिल के अधिकारियों सहित जिला एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का हुआ प्रशिक्षण

पेड न्यूज, विज्ञापन प्रमाणन सहित मीडिया मॉनिटरिंग, सी विजिल की बारीकियों की दी गई जानकारी

मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण संपन्न

लोकसभा निर्वाचन के तहत प्रथम चरण के प्रशिक्षण शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर श्री विलास भोसकर की मौजूदगी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। जिला पंचायत सभागार में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण संपन्न हुआ। साथ ही महिला एवं बाल विकास कार्यालय सभाकक्ष में एमसीएमसी यानी मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। एमसीएमसी टीम में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुवीक्षण इकाई शामिल है जिनके प्रभारी अधिकारी व सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री एसएन पांडेय एवं श्री अखिलेश द्विवेदी द्वारा मीडिया में चुनाव प्रचार के साधन (समाचार पत्र, टेलीविजन, एक्स, फेसबुक इत्यादि) के उपयोग पर एमसीएमसी कमेटी द्वारा मॉनिटरिंग की बारीकियों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पेड न्यूज, विज्ञापन प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जांच में एमसीएमसी समिति की भूमिका के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

प्रशिक्षण में बताया गया कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अनुरूप रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर और जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जायेगी। समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर भी नजर रखेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा।

आरओ स्तर पर विज्ञापन अधिप्रमाणन की कार्यवाही की जाएगी। विभिन्न मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी कराने एमसीएमसी समिति से पूर्व अधिप्रमाण कराना अनिवार्य होगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों की सतत मानिटरिंग की जायेगी।

समिति पेड न्यूज और विज्ञापनों सहित हेट स्पीच, एमसीसी के उल्लंघन के मामलों पर भी निगरानी रखेगी। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।

प्रिंट मीडिया विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु –
कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना एमसीएमएसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा।

आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं त्वरित निराकरण के लिए सी विजिल उपयोगी
आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सी-विजिल एप्लीकेशन को सशक्त बनाया गया है। आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत केवल फोटोग्राफ एवं वीडियो के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन केवल सरगुजा जिले में ही निर्वाचन के दौरान कार्यशील रहेगा।

यदि कोई नागरिक इस क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है। पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाती है। यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। सामान्य मामलों में शिकायतों की जांच 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है।

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