जांजगीर चांपा अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला

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दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा

एफटीएस न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान ने सुनाया फैसला

22 सितम्बर 22 को घर के अंदर धूस कर दो लोगो ने किया दुष्कर्मl

खींख राम मेहर और सिद्धू मेहर ने किया दुष्कर्म

पीड़िता ने घटना की सूचना भाई और परिजनों को दी और नवागढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी

न्यायलय ने आरोपियों के कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार रूपये अर्थ दंड का सुनाया फैसला

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