RAIGARH@TAKKAR NEWS :- शहर के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज रोड पर जमीन और बाउंड्रीवाल को लेकर विवाद का एक नया मामला सामने आया है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी गैरमौजूदगी में शहर के एक व्यक्ति ने उसकी जमीन पर बनी प्री-कास्ट बाउंड्रीवाल को धक्का मारकर ढहा दिया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने प्रथम दृष्टया जमीन संबंधी विवाद मानते हुए न्यायालय जाने की सलाह दी है।

चक्रधरनगर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, बड़े अतरमुड़ा निवासी अजय खड़िया (पिता भगवतिया खड़िया, उम्र 29 वर्ष) ने 9 जून 2026 की शाम पुलिस को बताया कि मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रोड पर 100 बिस्तर अस्पताल के पास (ग्रीन व्यू कॉलोनी से लगी हुई) उसकी स्वामित्व की जमीन है, जिसका खसरा नंबर 210/4 है। अजय ने अपनी जमीन की घेराबंदी के लिए वहां प्री-कास्ट बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाया था।

शिकायतकर्ता अजय का आरोप है कि 9 जून की सुबह करीब 10:30 बजे, सदर बाजार निवासी कैलाश अग्रवाल ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए बाउंड्रीवाल को धक्का मारकर गिरा दिया। इस कृत्य से उसे करीब 8 से 10 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर अजय खड़िया अपने परिचित चंद्रजीत सिंह ठाकुर के साथ चक्रधरनगर थाने पहुंचा और मामले की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज की असंज्ञेय अपराध की सूचना:

इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद इसे मूल रूप से जमीन विवाद का मामला माना है। चूंकि बाउंड्रीवाल गिराने का यह कृत्य पुलिस हस्तक्षेप के अयोग्य मामलों की श्रेणी में आता है, इसलिए चक्रधरनगर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के तहत 'असंज्ञेय अपराध की सूचना' (क्रमांक 88/2026) दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी की ओर से प्रार्थी को यह स्पष्ट सलाह दी गई है कि वह अपने हक और नुकसान की भरपाई के लिए सक्षम न्यायालय की शरण में जाएं।