रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- प्यार, विश्वास और फिर एक खौफनाक धोखा। शादी का पवित्र झांसा देकर एक मासूम युवती के साथ महीनों तक शारीरिक और मानसिक शोषण करने वाले एक शातिर आरोपी को रायगढ़ की महिला थाना पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आरोपी ने न केवल पीड़िता की भावनाओं और देह से खिलवाड़ किया, बल्कि उसका इस्तेमाल एक मुफ्त मजदूर की तरह करने के बाद उसे बेहरहमी से घर से निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी। इस बेहद गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में एक कड़ा संदेश गया है।

नाश्ते के ठेले से शुरू हुआ फरेब का खेल और लिव-इन का बुना गया जाल..

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायगढ़ की रहने वाली पीड़िता की मुलाकात करीब तीन साल पहले चक्रधर नगर चौक पर नाश्ता का ठेला लगाने वाले रंजन कुमार बारीक उर्फ राजू से हुई थी। सामान्य जान-पहचान और दोस्ती की आड़ में शातिर आरोपी रंजन ने धीरे-धीरे युवती को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया। जब युवती पूरी तरह से उसके विश्वास की गिरफ्त में आ गई, तो उसने शादी का सुनहरा सपना दिखाकर उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। पिछले करीब आठ महीनों से यह आरोपी युवती को अपनी पत्नी का दर्जा देने का झांसा देकर एक किराए के मकान में साथ रखे हुए था। जीवन यापन के लिए इन दोनों ने उसी मकान के समीप एक दुकान भी किराए पर ली थी, जहां पीड़िता आरोपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाड़-तोड़ मेहनत करती थी। वह इसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन वे विधि-विधान से विवाह बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी इल्म नहीं था कि वह एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हो रही है।

बर्बरता की हदें पार: 'सिर्फ काम करवाने के लिए रखा था', यह कहकर धक्के देकर निकाला..

पीड़िता के सपनों का महल बीते मंगलवार को तब ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जब आरोपी रंजन कुमार का असली और खौफनाक चेहरा सामने आया। अचानक उसके व्यवहार में क्रूरता आ गई और वह अकारण ही युवती के साथ अश्लील गालियां देते हुए दुर्व्यवहार करने लगा। जब पीड़िता ने अपने आत्मसम्मान के लिए इस प्रताड़ना का विरोध किया, तो हैवानियत पर उतारू आरोपी ने उसे सरेआम धक्का देकर घर से बेदखल कर दिया। संवेदनहीनता और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि उसने युवती को कभी प्यार नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ अपना काम निकलवाने और मजदूरी करवाने के लिए रखा था। बेबस और लाचार युवती जब रोते हुए न्याय की गुहार लगाने की बात कहने लगी, तो आरोपी ने उसे स्पष्ट और खौफनाक धमकी दे डाली कि यदि वह पुलिस थाने जाकर उसकी शिकायत करेगी, तो वह उसे जान से मार देगा। इस घटना के बाद पीड़िता गहरे खौफ और मानसिक सदमे में चली गई थी।

महिला थाना पुलिस की त्वरित दबिश और नए कानून का कड़ा प्रहार..

खौफ, प्रताड़ना और धोखे के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रायगढ़ के महिला थाने पहुंचकर अपनी पूरी आपबीती पुलिस के सामने रखी। मामले की गंभीरता, सुनियोजित धोखे और शारीरिक शोषण के इस जघन्य अपराध को देखते हुए महिला थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। पुलिस ने बिना कोई विलंब किए आरोपी रंजन कुमार बारीक उर्फ राजू के खिलाफ नव-लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69—जो शादी के झूठे वादे या धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को एक अत्यंत गंभीर अपराध मानती है—के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। एफआईआर दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस की एक टीम ने त्वरित दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस सख्त और बिजली सी तेज कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले और कानून को ठेंगा दिखाकर धमकियां देने वाले किसी भी दरिंदे को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है और पीड़िता को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है।